विवाह सहयोग योजना
सम्मानजनक एवं दहेज मुक्त विवाह की दिशा में एक कदम
सात्विक कन्या विवाह फाउंडेशन पंजीकृत कन्याओं के विवाह हेतु मार्गदर्शन, सत्यापन एवं सहयोग प्रदान करता है तथा दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देता है।
विवाह सहयोग योजना का उद्देश्य पंजीकृत कन्याओं एवं उनके परिवारों को सम्मानजनक, सुरक्षित एवं दहेज मुक्त विवाह के लिए सहयोग प्रदान करना है।
इस योजना के माध्यम से संस्था:
- दहेज मुक्त विवाह को बढ़ावा देती है।
- बाल विवाह रोकने का प्रयास करती है।
- सामाजिक जागरूकता फैलाती है।
- विवाह संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रखती है।
- पंजीकृत कन्याओं को विवाह सहयोग प्रक्रिया में मार्गदर्शन देती है।
- कन्या का सात्विक कन्या विवाह फाउंडेशन में पंजीकृत होना आवश्यक है।
- कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- पंजीकरण स्थिति सक्रिय (Active) होनी चाहिए।
- आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
- परिवार दहेज मुक्त विवाह के लिए सहमत हो।
स्वीकृति के बाद निम्न जानकारी विवाह सूची में दर्ज होगी:
- विवाह तिथि
- ग्राम / पंचायत
- सत्यापन स्थिति
- विवाह स्थिति
- अनुमोदन तिथि
- संस्था के रिकॉर्ड में आधिकारिक विवाह सहयोग प्रविष्टि
- विवाह सत्यापन सुविधा
- दहेज मुक्त विवाह प्रमाण
- संस्था के वार्षिक रिकॉर्ड में शामिल होने का अवसर
- भविष्य की रिपोर्ट एवं सामाजिक प्रभाव आंकड़ों में शामिल
- विवाह सहयोग केवल पंजीकृत कन्याओं को उपलब्ध होगा।
- दहेज मुक्त विवाह शपथ पत्र अनिवार्य है।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।
- संस्था का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
यूनिक रजिस्ट्रेशन आईडी एवं जन्म तिथि दर्ज कर विवाह सहयोग आवेदन प्रारम्भ करें।
"जब एक बेटी सम्मान के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करती है, तब केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरा समाज आगे बढ़ता है।"